सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक सुनाया है. फैसला है इच्छामृत्यु का. कोर्ट ने इच्छामृत्यु इजाजत दे दी है लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तों भी रखी हैं.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इंसानों को भी पूरी गरिमा के साथ मौत को चुनने का अधिकार है. कोर्ट के इस फैसले से अब लाइलाज लोगों या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जी रहे लोगों को प्राण त्यागने की इजाजत होगी.
Supreme Court says passive #Euthanasia is permissible with guidelines. pic.twitter.com/cOcQu8VbUN
— ANI (@ANI) March 9, 2018
कोर्ट ने ऐसे लोगों को लिविंग बिल ड्राफ्ट करने की भी अनुमति दे दी है जो कॉम में रहने या लाइलाज बीमारी से ग्रसित होने की वजह से मौत को गले लगाना चाहते हैं. देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.